अटल पेंशन योजना (APY) ATAL PENSION YOJANA, APY CHART Atal pension scheme आवेदन फॉर्म। APY online Registration । पीएम अटल पेंशन योजना आवेदन । APY CHART AND Advantage।
अटल पेंशन योजना (APY), भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है, इस योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
इस योजना के तहत कम से कम पेंशन की गारंटी रुपए 1000/- या 2000/- या 3000/- या 4000/- या 5000/- प्रति महीना 60 वर्ष की आयु पर लाभार्थी द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में कामगार मजदूर के लिए यह योजना बुढ़ापा में समृद्धि लाने का कार्य कर रही है।
Atal pension yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश करना होता है। लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से ₹1000 से लेकर ₹5000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है लाभार्थी के असामयिक मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
अटल पेंशन योजना (APY) Highlights
योजना | अटल पेंशन योजना |
शुरुवात कब हुई | वर्ष 2015 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | देश के असंगठित क्षेत्रो के लोग |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
ATAL PENSION YOJANA 2022- APY
अटल पेंशन योजना कामगार मजदूर के लिए 60 वर्ष बाद न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है। इस योजना में 210 रुपए से लेकर 1,454 रुपए तक उम्र के हिसाब से (18 से 40 वर्ष के बीच) प्रीमियम भुगतान करना होगा। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित किए जाते है।
नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से अटल पेंशन योजना में UPI के माध्यम से कर सकेंगे अपना प्रीमियम भुगतान
हाल ही में National pension scheme के तहत अटल पेंशन योजना में एक नई फीचर्स आई है, जिसके तहत लाभार्थी प्रीमियम भुगतान UPI के माध्यम से कर सकते है। इससे पहले लाभार्थी को केवल Net Banking की सुविधा दी गई थी। लेकिन अब GOOGLE PAY, PHONE PAY के माध्यम से अपना प्रीमियम भुगतान कर सकते है।
नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना में UPI से प्रीमियम भुगतान करने का तरीका
- अटल पेंशन योजना में प्रीमियम भुगतान करने के लिए सबसे पहले इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करे।
- इसके बाद अपना PAN NUMBER पास में रख ले।
- PAN NUMBER दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या EMAIL पर ओटीपी आएगा। जिसे आपको दर्ज करना है।
- इसके बाद आपके NPS TIER – 1 या Tier- 2 में किसी एक विकल्प का चयन करे।
- अब आपको VIRTUAL ACCOUNT VA का चुनाव करना है।
- अगले चरण में आपको बैंक एप्लीकेशन भेजा जाएगा फिर आपको ACKNOWLEDGEMENT NUMBER प्राप्त होगा।
- अब आपको आगे UPI PAYMENT के विकल्प का चयन करना है।
- अगले चरण में आपको VIRTUAL ACCOUNT NUMBER और UPI NUMBER दर्ज करना है।
- अगले चरण में आप UPI के मदद से सफलतापूर्वक NATIONAL PENSION SCHEME के तहत यूपीआई के मदद से अपना प्रीमियम भुगतान कर सकते है।
अटल पेंशन योजना की विशेषताएं और लाभ
अटल पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है:
- भारत सरकार इस योजना के माध्यम से अंशदान करने वाले कामगार मजदूर को 60 वर्ष बाद दिए जाने वाले कम से कम पेंशन की गारंटी देता है।
- अटल पेंशन योजना के लाभार्थी को 60 वर्ष बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाता है।
- इस योजना के तहत 60 वर्ष बाद 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए , 5000 रुपए की फिक्स्ड वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो जाता है।
- इस योजना के दौरान खाता धारक की मौत हो जाने के बाद, उसका पति/ पत्नी या परिवार के और नामित सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते है।
- जिन कर्मचारी को पेंशन की लाभ नहीं मिलता है, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
- आवेदक कर्ता का उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सभी बैंक खाताधारक इस योजना में शामिल हो सकते है।
- यदि अंशदाता 18 वर्ष की आयु में शामिल होता है, तो 42 और 210 रुपए के बीच, मासिक आधार पर अंशदान करना होगा। उसी निर्धारित पेंशन स्तर के लिए, यदि अभिदता 40 वर्ष के उम्र में शामिल होता है, तो अंशदान 291 रुपए से लेकर 1454 रुपए के बीच करना होगा।
अटल पेंशन योजना के पात्रता?
अटल पेंशन योजना के योग्यता से संबंधित मानदंड निम्नलिखित है;
- अटल पेंशन योजना में योग्यता करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
- आवेदन कर्ता की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आधार नंबर से जुड़ा हुआ एक मान्य बैंक खाता नंबर होनी चाहिए।
- खाताधारक के पास पहले से कोई ए पी वाई अकाउंट मौजूद नहीं रहना चाहिए।
अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आसान है, आप निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर अपना आवेदन कर सकते है;
- सभी राष्ट्रीयकृत बैंक APY योजना की सुविधा प्रदान करते है।
- अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आवेदन फॉर्म वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म विभिन्न भाषा में उपलब्ध है, संबंधित भाषा के जानकार उसी भाषा में आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना आवश्यक है।
- आधार कार्ड संबंधित सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है।
अटल पेंशन योजना निकासी प्रक्रिया
- अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन कर्ता अब 60 वर्ष के पूर्व भी निकासी कर सकते है, APY में संशोधन करने के बाद यह सुविधा दी है। इसके पूर्व लाभार्थी 60 वर्ष के पहले निकासी नहीं कर सकते थे।
- लाभार्थी 60 वर्ष से पूर्व निकासी केवल विषम परिस्थितियों में ही निकासी की अनुमति दी जाती है। जैसे; लाभार्थी की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, इस इस परिस्थिति में 60 वर्ष की आयु के पूर्व लाभार्थी के जीवनसाथी को पेंशन प्राप्त होगी। यदि पति-पत्नी दोनो की मृत्यु हो चुकी है, तो इस योजना का लाभ परिवार के अन्य नामित सदस्य को मिलेगा।
अटल पेंशन योजना की जुर्माना शुल्क
प्रीमियम भुगतान में विलम्ब के मामले, लाभार्थी को शुल्क का वहन करना पड़ेगा। जो निम्नलिखित है,
- प्रतिमाह ₹100 तक के योगदान के मामले में ₹1 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- ₹101 से ₹500 प्रति माह के बीच में योगदान के मामले में ₹2 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- ₹500 से ₹1000 प्रति माह के एक दाने के लिए ₹5 का जुर्माना लगाया जाएगा।
- प्रतिमा ₹1000 से अधिक के भुगतान के मामले में ₹10 का जुर्माना लगाया जाएगा।
6 महीने से अधिक विलंब के मामले में, खाता बंद हो जाते है।
- यदि 6 महीने की अवधि तक कोई भुगतान नहीं किया जाता तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा।
- यदि 12 महीने के अवधि तक कोई भुगतान नहीं किया जाता है, तो खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 24 महीने तक भुगतान नहीं किए जाने के मामले में खाता बंद कर दिया जाएगा।
अटल पेंशन योजना के लाभार्थी की संख्या 4 करोड़ के पार
अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारको की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना में (2021-22) में 4 करोड़ के पार हो गई है। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अप्रैल में यह जानकारी दी है।
APY के तहत शिकायत दर्ज करना
- अभिदाता द्वारा किसी भी समय और निशुल्क और किसी भी स्थान से www.npscra.nsdl.co.in पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
- अभिदाता को दर्ज की गई शिकायत के लिए टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा।
- अभिदाता को दर्ज की गई शिकायत की वर्तमान स्थिति को ” check the status of Grievance/Enquiry already registered” पर जाकर देख सकते है।
- अटल पेंशन योजना हेल्पडेस्क (टोल फ्री): 1800 110 169 पर संपर्क कर सकते है।
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.pfrda.org.in/
www.npscra.nsdl.co.in पर विजिट कर सकते है।
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