अंबेडकर आवास योजना 2022। DR AMBEDKAR YOJNA से संबंधित नियम और शर्ते।। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना लाभ, विशेषताएं हरियाणा सरकार ।। पिछड़ा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग।। saralharyana.gov.in।। अंत्योदय सरल।।haryana gov in हरियाणा राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक खास योजना लाई है, जिसके तहत टूटी फूटी मकान या कच्चा मकान या मरम्मत करने योग्य मकान जो 10 साल से ऊपर पुरानी हो उस मकान के मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए हरियाणा सरकार एकमुश्त ₹80 हजार दे रही है।
आवास निर्माण एवं मरम्मत के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में ₹ 1 लाख 20 हजार के रूप में वित्तीय सहायता दे रहे हैं, और शहरी आवास के निर्माण और मरमत के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन का प्रावधान है, सरकार को गरीबों की चिंता है, इसलिए समय-समय पर जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से लोक समस्या को हल कर रही है।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2022: के कुछ बिंदु
योजना | अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना |
शुरुवात | हरियाणा सरकार |
संबंधित विभाग | अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | BPL कार्ड धारक एवं अनुसूचित जाति के परिवार |
उद्देश्य | पुराने घर के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता देना |
वित्तीय सहायता की राशि | ₹80000 |
वेबसाइट website | http://www.haryanascbc.gov.in/ |
Dr.Ambedkar Awas Scheme, के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति एवं बीपीएल कार्ड धारकों को उनके 10 वर्ष पुराने मकान के नवीनीकरण या मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। आपको जानकारी होगी की हरियाणा राज्य में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 40.91 लाख है,जिसमे राज्य की आबादी का 19.35% है। इसीलिए हरियाणा सरकार समय समय पर गरीब और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लाती है। योजना से संबंधित नियम, शर्ते ,और ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी के लिए यह आर्टिकल पूरा पढ़े ।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2022
Dr Ambedkar Awas Navinikaran scheme का संचालन हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग जन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है यह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के लिए एक बार मैं ₹80 हजार की वित्तीय सहायता दी जाती है, इस योजना का लाभ केवल 10 साल से पुराने घर की मरम्मत के लिए दी जाती है एवं आवेदक हरियाणा राज्य स्थाई निवासी होनी चाहिए।
अंबेडकर आवास योजना से संबंधित पात्रता नियम एवं शर्तें।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में होनी चाहिए।
- घर आवेदक के नाम पर होनी चाहिए और मरम्मत करने योग्य होनी चाहिए और कम से कम 10 वर्ष पुराना हो और टूटी- फूटी स्थिति में होनी चाहिए।
- आवेदक मकान मरम्मत हेतु किसी अन्य विभाग से मरम्मत के लिए कोई अनुदान नहीं लिया हो।
Dr Ambedkar Awas Navinikaran Yojna के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा अंबेडकर आवास नवीनीकरण या मरम्मत योजना की शुरुआत की गई है।
- योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 80 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- हरियाणा सरकार इस योजना के पात्र लाभार्थी को जिनका घर 10 वर्ष से ज्यादा पुराना हो या जीर्ण- शीर्ण की स्थिति में हो उस घर के नवनिर्माण के लिए ही वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- योजना की शुरुआत में हरियाणा सरकार पात्र लाभार्थी को ₹50000 की वित्तीय सहायता देती थी लेकिन पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना के संशोधन के बाद पात्र लाभुक को ₹80000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई।
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना के पात्र लाभुक को(पात्रता की नियम एवं शर्तें जो की ऊपर बताया गया है) आवेदन प्रक्रिया करना होता है, जो की निम्न प्रकार से होता है:
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आवेदन कर्ता को हरियाणा सरकार के अधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर विजिट करना होगा।
- सारे की वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज का विकल्प मिलेगा। के बाद आपको login के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अगले चरण में यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको New user? Register here पर click करना होगा।
- अब आपको Login करने के बाद संबंधित योजना का Link दिखाई देगा। आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करे।
- इसके बाद आपके सामने Application form खुलकर अपने आ जायेगा।
- इस form में पूछी गई सभी जानकारी को दर्ज करनी है, और सभी दस्तावेज को upload करने के बाद आपको online शुल्क का भुगतान करना है।
- इसके बाद submit बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आप सफलतापूर्वक अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।
BOOK-
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड( बीपीएल परिवार का)
- जाति प्रमाण
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- प्लॉट की पेपर
- मकान के साथ आवेदक का फोटो
अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2022: समीक्षा
अनुसूचित जाती और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए हरियाणा सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करता है हरियाणा को अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए देश में सबसे क्रांतिकारी योजना बनाने एवं लागू करने का गौरव प्राप्त है।
हरियाणा में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 40.91 लाख है, जिसमें राज की आबादी का 19.35% है।
अंबेडकर नवीनीकरण योजना विशेषकर अनुसूचित जाति के परिवार के लिए हैं यह योजना के तहत सरकार पिछड़ी जाति के परिवार के लोगों के लिए गर्मी बारिश और ठंड से बचने के लिए कच्चे मकान या टूटे-फूटे मकान को मरम्मत करा रही है ताकि कोई भी परिवार आवास नही होने के कारण रोड पर रहने टूटी छत की नीचे रहने को विवश ना हो।
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